
GST Return new deadline : केंद्र सरकार ने देश के लाखों को कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. उसने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी (GST) वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIT) ने ट्वीट किया, ‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 (GSTR-9) और जीएसटीआर 9सी (GSTR-9C) के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.’पहले भी बढ़ा था 3 महीने के लिए समयइससे पहले भी सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था. GSTR-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) शासन के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत, साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है. GSTR-9C एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है.
कारोबारियों को मिलेगी राहतटैक्स के जानकारों का कहना है कि इससे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी, जो कोविड-19 महामारी के चलते जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट सर्टिफिकेशन को लेकर काफी चुनौतियों का सामना कर रहे थे. दूसरी ओर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की संस्था आईसीएआई ने जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न भरने की समसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का आग्रह किया था.

